17 May 2026

aawaj uttarakhand

सच की आवाज़

कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन का बड़ा कदम, धारा 163 लागू

डीएम सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन का बड़ा फैसला, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती

देहरादून,  सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सेलाकुई स्थित कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों—Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technology एवं Global Medicos—में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

प्रशासन के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जारी आदेश के तहत सेलाकुई एवं सिडकुल क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार अथवा अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है।

प्रशासन ने बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने की अनुमति भी नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा।

प्रशासन ने बताया कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा तथा संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें।